नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर वकील एमएल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता से कहा, “मैंने आपकी याचिका को आधे घंटे तक पढ़ा, लेकिन समझ नहीं पाया कि यह याचिका किस बारे में है।”
CJI Ranjan Gogoi says, "I read your petition for half an hour but could not understand what is this petition about." https://t.co/F6hzWshfWU
— ANI (@ANI) August 16, 2019
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीजेआई ने याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा से कहा कि जनहित याचिका के साथ कोई एनेक्सचर नहीं लगाया गया है। मैं आपकी याचिका पिछले आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा। आपकी प्रेयर क्या है। कुछ पता नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। रंजन गगोई ने आगे कहा, “हम आपकी याचिका को खारिज कर सकते थे, पर अभी नही कर रहे क्योंकि इससे संबंधित अन्य याचिकाओं पर इसका असर पड़ेगा।” इस पर याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने याचिका में संसोधन की इजाजत मांगी। एमएल शर्मा ने कहा कि वो सही फॉर्म में याचिका इसलिए दाखिल नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी आंख में चोट लग गई थी।