पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक, दोषी को उम्रकैद का प्रावधान

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या) के खिलाफ बिल पेश हुआ। इस नए विधेयक में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त प्रावधानों का प्रस्ताव पेश किया गया। राज्य में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया। इस विधेयक के अनुसार मॉब लिंचिंग के मामले में दोषी पाये जाने वाले शख्स को उम्रकैद की सजा होगी। लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य बन गया है। इस कानून के तहत उन लोगों को सजा देने का प्रावधान है जो लिंचिंग के लिए साजिश रचते और जो लिंचिंग में शामिल होते हैं।

गौरतलब है कि राज्य में कई जगह अफवाहों के चलते हत्या के मामले सामने आ रहे हैं जिनमें भीड़ शामिल होती है। लोग बच्चा चोर, किसी सांप्रदायिक मामले में हत्या कर देते हैं।

वहीं यूपी के स्टेट लॉ कमीशन ने सरकार को मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। इसका मसौदा सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया।

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