देहरादून: कुछ दिन पहले राजधानी देहरादून में बेरोजगार संघ द्वारा धरना प्रर्दन में हुए पथराव के मामले में आज सीजेएम कोर्ट ने बॉबी पंवार सहित अन्य युवाओं को जमानत मंजूर की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने कहा कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान युवाओं पर लगी धारा 307 को हटाने के निर्देश दिए है, जिससे बाद जमानत मंजूर हुई है।
वहीं कोर्ट ने सभी को 30 – 30 हजार का बॉन्ड भरवाने का फैसला सुनवाया है, जिसके तहत सशर्त जमानत पाने वाले सभी युवाओं को, जिनमे बॉबी पंवार, रमेश तोमर, लू सून, हरिओम भट्ट, मोहन, नितिन दत्त व राम कंडवाल को आगे उग्र आंदोलन में भाग नहीं लेने है। साथ ही सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाने तथा आगे से बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन नहीं करने की भी बात कही गयी है।
देखिए जेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा बॉबी पंवार ने।