नैनीताल: हाईकोर्ट ने आज शहरी विकास सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। सचिव के साथ जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को आज न्यायालय में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। कोर्ट में पेश न होने पर ही जमानती वारंट जारी किया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवम न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी हेमचंद पंत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पिथौरागढ़ के भाटी गांव सहित आठ अन्य गांवो को नगर पंचायत बेरीनाग में शामिल किया जा रहा है। यहां के लोगों ने पालिका में शामिल करने का विरोध किया। याचिकाकर्ता की ओर से इन गांवो को नगर पंचायत में शामिल न करने की प्राथर्ना की गयी है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शहरी विकास सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।