नैनीताल: हाईकोर्ट ने कोर्ट में पेश नही होने पर शहरी विकास सचिव नितेश कुमार झा के खिलाफ जारी किए गए जमानती वारंट को वापस ले लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार भाटी गांव पिथौरागढ़ निवासी कमलेश कुमार पंत ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि, सरकार की ओर से उनके गांव सहित अन्य 8 गावों को नगर पंचायत बेरीनाग में शामिल किया गया है। याचिका में कहा कि, वे नगर पंचायत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आपत्ति सरकार को दी थी। पूर्व में हेमचंद्र पंत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, उनका ग्राम प्रधान का कार्यकाल 2008 से फरवरी 2014 तक रहा। उसके बाद सरकार के अधिकारियों ने नौ गांवो को नगर पंचायत बेरीनाग में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इस पर गांव वालों से आपत्तियां मांगी। इन आपत्तियों की सुनवाई के बिना उनको नगर पंचायत बेरीनाग में शामिल कर दिया। पूर्व ग्राम प्रधान का कहना था कि, उनका कार्यकाल बीतने के बाद इन्होंने फर्जी मोहर बनाकर ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर इन गांवो को नगर पंचायत में शामिल कर दिया। याचिका में कहा कि, जब आईटीआई में मांगा तो पता चला कि इसमें उनके फर्जी हस्ताक्षर किये हुए थे। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।