Video: प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नोटिस जारी

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज निजी स्कूलों को एक बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से जबरन फीस वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन व जिस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।  

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मामले के अनुसार जपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि निजी स्कूलों द्वारा जबरन अभिभावकों से फीस वसूल जा रहा है जिस पर कोर्ट ने किसी भी तरह ऑनलाइन या फिर मैसेज के जरिए फीस मांगने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

हेलो उत्तराखंड न्यूज़ से बात करते हुए अधिवक्ता अजय वीर सिंह ने कोर्ट के फैसले की जानकारी साझा की जो आप वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं।

 

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