नैनीताल: हाईकोर्ट से आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के आदेशानुसार स्कूल प्रबंधन जबरन फीस का दबाव नहीं बनाएगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास पढ़ाई करने वालों से स्कूल ही ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अभिभावकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित किया गया है।
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शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में देहरादून निवासी कुंवर जपेंद्र सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर जबरन अभिभावकों से फीस मांगी जा रही है। साथ ही जबरन भी ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है।
देखें इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है अधिवक्ता अजय पुंडीर का।
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