नैनीताल: होम क्वैरनेटाइन उल्लंघन मामले में आज हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सतपाल महाराज, राज्य व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें कोर्ट ने राज्य व भारत सरकार से पूछा कि आम आदमी और विशेष आदमी में फर्क क्यों किया गया है। और अभ तक इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है।
आप को बतादें कि यह जनहित याचिका समाचार प्लस के उमेश कुमार ने हाई कोर्ट नैनीताल में दाखिल कर कहा है क़ि स्थानीय प्रशासन ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को 20 मई से 3 जून तक क्वैरनेटाइन में रहने को कहा था, लेकिन कैबिनेट मंत्री ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने 2 बारी कैबिनेट मीटिंग में भाग लिया और अपने क्षेत्र का भी दौरा किया। याचिका में यह भी कहा है कि इसी अपराध में उत्तराखंड सरकार में बहुत लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और फिर संवैधानिक पद वाले व्यक्ति के लिए विशेष दर्जा क्यों।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में इस जनहित याचिका की सुनवाई हुई।
देखें इस मामले को लेकर क्या कहना है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल वर्मा का।