देहरादून: अतिक्रमण अभियान में आ रही तकनीकी पेचीदगियों को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम देहरादून की याचिका पर सुनवाई करते हुए निगम को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि संबंधित विभाग अपनी भू-संपत्ति या भूमि पर किए गए अतिक्रमण की निगरानी और चिन्हीकरण खुद करेंगे।
अब तक नगर निगम के दायरे में आने वाले सभी संस्थानों और जगहों पर अतिक्रमण का निगरानी केवल निगम ही करता आया है। निगम ने कहा था कि इससे उनको काम करने में दिक्कतें होती हैं। दरअसल अब तक देहरादून में अतिक्रमण के लिए निगम को ही चिन्हीकरण और कार्रवाई करने का आदेश था, जिससे निगम प्रबंधन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसमें एमडीडीए, जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग समेत दूसरे विभागों से जुड़े अतिक्रमण के मामले भी नगर निगम के स्तर से ही निपटाए जा रहे थे। ऐसे में नगर निगम ने खुद इसपर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कर याचिका दायर की थी।
नगर आयुक्त विजय कुमार जोगडंडे ने बताया कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी उन्हें नही मिली है लेकिन निगम के अधिवक्ता ने आदेश की जानकारी देते हुए उन्हें अतिक्रमण को लेकर सभी संबंधित विभागों को ही जिम्मेदारी देने की बात कही है। साथ ही चिन्हीकरण के लिए भी एससी ने नगर निगम को राहत देते हुए समय बढ़ाया है।