नैनीताल: हाईकोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन देहरादून, जिला बार एसोसिएशन हरिद्वार व जिला बार एसोसिएशन ऊधमसिंह नगर में इस वर्ष वकीलों द्वारा की गयी हड़तालों का छः सप्ताह के भीतर ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने जिला जज देहरादून, हरिद्वार व उधमसिंह नगर से इस मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, देहरादून निवासी ईश्वर सांडिल्य ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, देहरादून बार एसोसिएशन द्वारा पिछले 34 वर्षों से हर शनिवार को हड़ताल की जा रही है। जिससे न्यायिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और वादकारियों को त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा। याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड के समस्त जिला बार एसोसिएशनों, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, स्टेट बार काउंसिल व बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस जनहित याचिका में पक्षकार बनाया गया है। मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ ने तीनों बार एसोसिएशनों की ओर से 2018 में की गयी हड़तालों का ब्यौरा जिला जज देहरादून, जिला जज हरिद्वार व जिला जज ऊधम सिंह नगर से 6 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।