हरिद्वार: झबरेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विधायक देशराज कर्णवाल को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है की हरिद्वार निवासी विपिन तोमर ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देशराज कर्णवाल का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। इसी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। याचिका में विधायक के प्रमाण पत्र की जांच की मांग की गई थी। साथ ही याचिका में ये भी कहा है कि देशराज कर्णवाल उत्तर प्रदेश के देवबंद (सहारनपुर) के निवासी हैं। लिहाजा, उनको यहां का जाति प्रमाण पत्र कैसे मिल गया।
जिसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र के लिए एक कमेटी बनाने के आदेश दिए थे। कमेटी ने देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र को सही माना था। कमेटी के रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने विपिन तोमर कि याचिका खारिज़ की थी।
अब इस मामले में फिर से रुड़की निवासी ईश्वर पाल सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर कर जातीय स्क्रूटनी कमेटी के आदेश को ही चुनौती दी है जिसमें देशराज कर्णवाल जाति प्रमाण पत्र को सही माना था। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ से बात करतें हुए अभिवकता शोबित सहरिया ने बताया कि राज्य सरकार और विधायक देशराज कर्णवाल को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।