ललित जोशी की रिपोर्ट;
नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व के आदेश का पालन नही करने पर डॉ गणेश उपाध्याय द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार के कृषि सचिव हरवंश सिंह चुघ को अवमानना का नोटिस जारी करते कर तीन सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। पूर्व में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि धान व गेहूं का भुगतान 48 घंटे से लेकर 1 सप्ताह के अंदर करें। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन नही किया गया है।
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याचिकर्ता का कहना है कि अभी तक गेहूं का पुराना भुगतान ही लगभग 80 करोड़ रू से लेकर 100 से करोड़ रू के बीच का नहीं हो पाया है। वहीं गन्ने का भुगतान विगत वर्ष और आज तक 700 करोड रू का लगभग होना बाकी है। पूर्व में 7 माह पहले धान का भुगतान 21 करोड़ रुपए का होना बाकी है, जबकि कोरोना काल चल रहा है, पूरा देश के अन्नदाता के बदौलत जीवित है। जब किसान किसी बैंक से किसी कार्य हेतु ऋण लेता है, तभी से ब्याज देना पड़ता है।
गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते सभी काम काज ठप पड़े हुए है, ऐसे में किसानों द्वारा खेती के लिए उठाया गया ऋण दिनों दिन मय ब्याज के बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे में सरकार की अहम ज़िम्मेदारी हो जाती है कि किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द से जल्द करें ताकि किसान समय पर ऋण भी अदा कर पाये और नयी फसल भी खेत में लगा पाये।