देहरादून: आज राज्य सरकार द्वारा के एक आदेश जारी किया गया है जिसमे सरकार ने कार्मिकों/ पेंशनभोगियों को वर्तमान में अनुमन्य महंगाई भत्ते / महंगाई राहत की दरों को जुलाई, 2021 तक स्थगित किया है। कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 04 जनवरी, 2020 से देय महंगाई भत्ते / महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जायेगा। साथ ही 01 जुलाई, 2020 और 01 जनवरी, 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की मौजूदा दरों (।7%) पर अग्रिम आदेशों तक भुगतान किया जाता रहेगा।
यदि राज्य सरकार यह भी कहा है कि यदि 01 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है तो 01 जनवरी 2020, 01 जुलाई 2020 और 01 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा और उन्हें 01 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर लिया जायेगा। 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा ।
यह आदेश राज्य सरकार के समस्त कार्मिकों / पेंशनभोगियों पर समान रूप से लागू होंगे।