देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मीटिंग हुई संपन्न। लिए गये यह महत्वपूर्ण फैसले।
कैबिनेट मंत्री/शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी।
केंद्र सरकार की कृषि उपज, पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।
लॉक डाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।
आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।
विदित अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी। इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।
हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।
पीएम मोदी को कैबिनेट ने दी बधाई।
20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज देने के लिए दी उत्तराखंड कैबिनेट ने पीएम मोदी को बधाई।
केंद्र सरकार के कृषि उपज सेवा एवं पशुधन सेवा संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2018 को कैबिनेट ने अपनाया।
अध्यादेश लाकर अधिनियम को किया जाएगा लागू। अधिनियम लागू होने से कृषि, पशुपालन, उधान को प्रदेश में मिलेगा बढ़ावा।
विशेष श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को कैबिनेट ने दी राहत, विशेष श्रेणी के तहत होटल रेस्टोरेंट्स आदि के बिजली बिल में फिक्स चार्ज में मिलेगी छूट।
6 करोड़ रुपये फिक्स चार्ज विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 3 महीने का आएगा जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।
20 हजार किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिलों पर फिक्स चार्ज पर भी 3 महीने तक के लिए मिली छूट।
आर्थिक नुकसान को लेकर इंदु कुमार पांडेय की रिपार्ट कैबिनेट को हुई प्राप्त।
चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपकीय संवर्ग का एकीकरण अब तक जिला संवर्ग और निदेशालय संवर्ग में के तहत आता था लिपकीय संवर्ग।