अवमानना नोटिस पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार के जवाब से संतुष्ट नहीं हाईकोर्ट, 3 मई तक जवाब देने के आदेश

Please Share

नैनीताल: हाईकोर्ट ने चीफ सेकेट्री उत्पल कुमार को अवमानना नोटिस के जवाब से संतुष्ट न होकर 3 मई तक पूर्व में पारित आदेश पर जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार किसान राईस मिल ,डीएन एग्रो, अमन एग्रो ,सोना एग्रो ,गुरु कृपा राईस मिल, अनजानी राईस मिल और सोहता राईस मिल जसपुर ऊधमसिंह नगर ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि, कोर्ट ने पूर्व में सरकार को आदेशित किया था कि मंडी फीस एवं डेवलपमेंट का पैसा जो जमा किया गया था, उनको वापस किया जाय और याचिकाकर्ताओ के प्रत्यावेदनो पर तीन माह के भीतर निस्तारित करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि, सरकार इसके लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करे जिसमे चीफ सेकेट्री, फाइनेन्स सेकेट्री और लॉ सकेट्री होंगे। लेकिन सरकार ने कोई कमेटी गठित नही की। याचिका में कहा कि, उत्तराखंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज मार्केटिंग डेवलॅपमेंट रेगुलेशन एक्ट की धारा 27(c ) को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, जिसके आधार पर समस्त राईस मिलो से मंडी फीस एवं डेवलॅपमेंट कर लिया जाता था। लेकिन, इस धारा के हट जाने के बाद उनकी जमा मंडी फीस अभी तक सरकार ने वापस नही की। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 3 मई तक चीफ सेकेट्री को दोबारा जवाब दाखिल करने को कहा है।

You May Also Like