उन्नाव रेप केस: पूर्व बीजेपी MLA कुलदीप मरते दम तक रहेगा जेल में, फैसला सुनते ही फफक कर रोने लगा

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव गैंग रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कुलदीप सिंह सेंगर अब मरते दम तक जेल में रहेगा। इसके अलावा कुलदीप को 25 लाख रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा। कुलदीप सेंगर को किडनैपिंग और बलात्कार का दोषी पाया गया है। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की है। 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। जबकि 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया था। कोर्ट का फैसला सुनते ही कुलदीप सेंगर कोर्टरूम में फफक कर रो पड़ा। इस दौरान कोर्ट में सेंगर की बहन भी वहां मौजूद थीं। सेंगर बार-बार अपने कुर्ते से आंसू पूंछता रहा।

क्या है मामला?

उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने के लिए उनके घर के करीब रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी एक महिला के साथ 4 जून 2017 को नौकरी मांगने के लिए पहुंची थी। जो महिला किशोरी को लेकर वहां गई थी उसका नाम शशि सिंह था। वो सेंगर की करीबी थी। उसी के बाद अचानक एक दिन उस किशोरी ने खुलासा किया कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया है। जिसके बाद ये मामला सामने आया।

इस मामले में पहले तो विधायक सेंगर के भाई अतुल ने पीड़िता के पिता को बेरहमी से पीटा, फिर उसे साजिश के तहत झूठे मामलों में फंसा कर पुलिस थाने भिजवा दिया, जहां उनकी हत्या कर दी गई। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपने चाचा, चाची और वकील के साथ उनकी कार में केस के सिलसिले में यात्रा कर रही थी। तभी हाइवे पर एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे पीड़िता के परिजनों की मौत हो गई, जबकि वो और उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए।

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