वॉशिंगटन: यूनाइटेड नेशंस की कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने अमेरिका को आदेश दिया है कि वह मानवाधिकारों के आधार पर ईरान से कुछ प्रतिबंधों को हटाए। बुधवार को आए इस आदेश को अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
आपको बता दें कि इस वर्ष मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साल 2015 में हुई परमाणु डील से अमेरिका को बाहर खींच लिया था। इसके बाद उन्होंने ईरान पर कुछ नए प्रतिबंध भी लगा दिए थे। आईसीजे को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है और यह यूएन की टॉप कोर्ट है।
आईसीजे की ओर से फैसले में कहा गया है, मानवाधिकारों के आधार पर अमेरिका को कुछ प्रतिबंध हटाने होंगे। अमेरिका को ईरान के सामानों को जिससे मानवाधिकार हित जुड़े हो, उन पर लगे अवरोधकों को खत्म करना होगा। ईरान की ओर से आईसीजे में अपील की गई थी कि वह, अमेरिका को अस्थायी तौर पर प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दे। ईरान ने अपील की थी कि जब तक ईरान का केस पूरी तरह से नहीं सुलझ जाता तब तक प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए।
ईरान के केस की सुनवाई पूरी होने में कई वर्षों का समय लग सकता है। आईसीजे के फैसले अनिवार्य होते हैं लेकिन इसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि देश इसके फैसले को मानने के लिए बाध्य हों। हालांकि विशेषज्ञों का कहना कि ईरान का फैसला न तो पूरी तरह से ईरान के पक्ष में है और न ही अमेरिका के। ईरान चाहता था कि आईसीजे सभी प्रतिबंधों को खत्म करे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ प्रतिबंधों को हटाया गया है।