नैनीताल: हाईकोर्ट ने एयर पोर्ट ऑथोरिटी आफ इंडिया व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में उत्तराखंड के छोटे हवाई जहाजों के लिए जगह आवंटित करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने हेली सेवा कंपनी डेक्कन एविएशन से इस आशय का प्रस्ताव एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया व भारत सरकार को 24 घंटे के भीतर प्रस्ताव को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने एयरपोर्ट व केंद्र सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर विचार करने को कहा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अधिक्वता पंकज मिगलानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पंतनगर से दिल्ली व देहरादून के लिए सीधे हवाई सेवा नही है। याचिकाकर्ता की ओर से पंत नगर को उड़ान सेवा में शामिल करने की मांग की है। इस याचिका की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने डेक्कन एविएशन व हेरिटेज हेली कंपनी को राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार राज्य में हेली सेवा शुरू करने को कहा था लेकिन आज सुनवाई के दौरान डेक्कन एविएशन कंपनी ने कोर्ट को बताया कि वह दिल्ली पंत नगर व देहरादून के लिए हवाई सेवा कराने के लिए तैयार है लेकिन उन्हें इंटर नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में हवाई सेवा शुरू करने के लिए जगह नही मिल रही है। जिस पर कोर्ट ने हेली सेवा कंपनी को दिल्ली हवाई अड्डे में उत्तराखंड के लिए अलग जगह दिए जाने हेतु प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी को 24 घंटे में भेजने के निर्देश दिए है। सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजीएम जगवीर सिंह नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सयुक्त सचिव रुबीना अली व उप सचिव उमेश कुमार भरद्वाज कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी व्यस्त रहता है जहां छोटे प्लेनों के लिए जगह उपलब्ध करना बहुत कठिन है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव से आग्रह किया है कि वे छोटे राज्य उत्तराखंड के हित में जहाँ की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से पर्यटन पर आधारित है उसको ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में उत्तराखंड के लिए जगह आवंटित करने के लिए विचार करें और दिल्ली से पंतनगर व देहरादून के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू की जाय। कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया को निर्देश दिया कि यदि डेक्कन एविएशन 24 अक्टूबर तक नियमित हवाई सेवा शुरू नही करता है तो उसके साथ हुए करार को निरस्त करें और नए शीरे से 10 सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया शुरू करें।