नैनीताल: ट्रांस भारत एविएशन को उत्तराखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। ट्रांस भारत एविएशन ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (युकाडा) पर केदारनाथ हेली सेवाओं के टेंडर में अनियमितताओं का आरोप लगाकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने ख़ारिज कर दिया।
मामले के अनुसार, केदारनाथ हेली सेवाओं के लिए गुप्तकाशी से धाम के लिए उड़ान भरने के लिए एरो एविएशन, आर्यन एविएशन और ट्रांस भारत एविएशन ने टेंडर में आवेदन किया था। जिसके बाद ट्रांस भारत एविएशन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। फलस्वरूप एरो एविएशन, आर्यन एविएशन को ही हवाई सेवा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। इस बीच ट्रांस भारत एविएशन ने युकाडा के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। युकाडा की ओर से दलील दी गई कि, ट्रांस भारत ने टेंडर की शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी की मूल प्रति आवेदन के साथ नहीं दी थी, वहीँ ट्रांस भारत ने कहा कि, उनकी ओर से सभी जरूरी दस्तावेज़ आवेदन के साथ जमा किये गये थे। साथ ही युकाडा पर एरो एविएशन और आर्यन एविएशन को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। जिस याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।