-अरुण कश्यप
हरिद्वार: सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना नही देने पर राज्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा ग्राम प्रधान को चुनाव से अयोग्य घोषित करने की चेतावनी दी है। ब्लॉक बहादराबाद के गांव अहमदपुर ग्रंट के ग्राम प्रधान यशपाल सैनी से जनवरी माह में एक युवक ने मात्र 9 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, जिसमें तीस दिन तक प्रार्थी बबलू सैनी निवासी धनोरा को कोई सूचना उपलब्ध नही करायी गयी। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी के यहाँ अपील की गई, लेकिन उसके बाद भी प्रार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नही हुई।
प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील सूचना आयोग देहरादून में की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त जेपी ममगाई ने सुनवाई करते हुए कहा है कि, खण्ड विकास अधिकारी बहादराबाद जनपद हरिद्वार ने अपने दायित्वों के निवर्हन में रुचि नही ली है। उनके द्वारा विभागीय अपील का परीक्षण भली भांति नही किया गया है और खाना पूर्ति के लिए एक नैत्यक आदेश पारित कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पत्र पारित आदेश निरस्त किया जाता है और निर्देश दिए जाते हैं कि, अपीलीय अधिकारी नए सिरे से अपील/अभिलेखो/सूचनाओं को प्रार्थी को तीन सप्ताह के अंदर उपलब्ध करवाते हुए साथ ही आयोग को भी अवगत कराए और लोक सूचना अधिकारी/ग्राम प्रधान जान-बूझकर सूचनाएं नही दे रहे हैं। तो क्यो उन पर अवेहलना के लिए पंचायती राज एक्ट या जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों के अनुसार उनको चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।