देहरादून: देहरादून जिलाधिकारी ने आज एक अदिसुचना जारी किया है जिसमे उन्होने निर्देश दिये है कि क्षेत्र के अन्तर्गत इलैक्ट्रीशियन, कम्प्यूटर एवं सम्बन्धित उपकरणो की मरम्मत, प्लम्बर, मोटर /बाईक मैकैनिक, बढ़ई की दुकाने प्रात: 07 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेगी। जिसका पास निर्गमन हेतु अधिकृत / चोकी प्रभारी के द्वारा जारी किया जाएगा। साथ ही आपदा से बचाव के लिये निर्माण कार्य तथा नगर निगम देहरादून क्षेत्र के अन्तर्गत केंद और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोगिनाओं के लिये भी छुट दी है। जिनका पास नगर मजिस्ट्रेट / सम्बंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इस निर्देश में स्पष्ट लिखा है कि दुकाने सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में ही खुलेंगी।
लेकिन कोरोना वायरस संकमण रोकथाम के लिए भारत सरकार की मानक संचालन प्रकिया एवं लॉक डाउन उपायों के रूप में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश जनपद सीमा क्षेत्रान्तर्गत (लॉक डाउन क्षेत्र भगत सिंह कॉलोनी, कारगी ग्रान्ट, मुस्लिम कॉलोनी, आजाद कॉलोनी तथा डोईवाला का झबरावाला, केशवपुरी बस्ती को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से लागू होगा।