देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुरोध पर विभिन्न शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों आदि में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से प्रायोजित सेवा प्रदान (उपनल) करने वाले व्यक्तियों द्वारा 22 फरवरी से 17 अप्रैल तक की गई हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान संबंधित व्यक्तियों को किए जाने की स्वीकृति दी है।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड कोविड बुलेटिन: आज 80 मरीज़ों की मौत, 3658 नए कोविड-19 मरीज, स्वास्थ हुए मरीज़ों की आज की संख्या 8006
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव एल.फैनई ने आदेश जारी कर दिये हैं कि हड़ताल करने वाले व्यक्तियों का हड़ताल अवधि का वेतन उनके अवशेष अर्जित अवकाश में परिवर्तित या समायोजित किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: जनरल स्टोर व राशन की दुकानों के खुलने के समय में हुए कुछ बदलाव, जाने क्या है बदवाव