नैनीताल: हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर के काशीपुर में पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले पर सरकार को केस डायरी वापस देने को कहा है ताकि, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच आगे बढ सके। मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार काशीपुर में 16 वर्ष के जियाउद्दीन को लड़की भगाने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस दौरान जियाउद्दीन की पुलिस लॉकअप में मौत हो गई। जिसके बाद मामला काफी चर्चित हुआ और हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर परिवार को सुरक्षा के साथ सीबीआई जांच के आदेश दिये थे। मामले की गम्भीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर इस पूरे मामले पर जनहित याचिका के रुप में स्वीकार करते हुए सरकार से पूछा कि, क्यों ना जियाउद्दीन के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस प्रकरण पर कोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा कि, इस मामले की केस डा़यरी अदालत में है, उसको सरकार को वापस किया जाए ताकि, इस मामले में केस ड़ायरी सीबीआई को दी जा सके। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि, केस डायरी सरकार को वापस किया जाए।