नैनीताल: हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार अधिशासी अभियंता इमरान अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, सचिव पेयजल ने 9 मार्च 2018 को उनको इस आधार पर निलंबित कर दिया कि, उनको युट्यूब में घूस लेते हुए दिखाया गया है, जिसकी खबर छपी थी। खबर का संज्ञान लेते हुए उसे उसी दिन निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि, उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एमडी है न की सरकार। याचिका में कहा कि सरकार ने उसे बिना सुनवाई का मौका दिए निलंबित कर दिया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उसके निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि नियत की।