नई दिल्ली: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख़्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बतादें कि कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि 2016 में झारखंड के ‘गौ सेवा आयोग’ के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदारों के खातों में धन अंतरित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए सच को सामने लाना उचित होगा। यह राज्य के हित में होगा कि संदेह दूर हो। इसलिए मामले की जांच सीबीआई करे।
उच्च न्यायालय ने यह फैसला दो पत्रकारों की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनाया था। इन याचिकाओं में पत्रकारों ने अपने खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का भी आग्रह किया था।