नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ के चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि लालू यादव इस मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि आपको जमानत मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को सीबीआई ने लालू को जमानत न दिए जाने को लेकर विरोध किया था।
सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव अस्पताल में रहते हुए भी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि मेडिकल के नाम पर वे लोकसभा चुनाव के लिए जमानत की मांग कर रहे हैं। ये गलत है। सीबीआई ने कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए लालू को जमानत कतई नहीं मिलनी चाहिए।
बता दें कि लालू पर सभी तरह के मामलों में सजा को जोड़कर देखें तो उन्हें सिर्फ साढ़े तीन साल नहीं बल्कि कुल 27.5 साल की जेल हुई है लेकिन वे मेडिकल के नाम पर अस्पताल के खास वार्ड में दिन काट रहे हैं। लालू यादव ने खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि वे 71 साल के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। लालू और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें किसी तरह से जमानत मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर लालू को बड़ा झटका दिया है।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस समय चारा घोटाला मामले में रांची स्थित बिरसा मुण्डा केन्द्रीय जेल में सजा काटने का आदेश है लेकिन वे स्वास्थ के नाम पर अस्पताल में हैं। लालू प्रसाद यादव को 2017 में चारा घोटाले से जुड़े मामलों में सज़ा सुनाई गई थी जिसके बाद से वे जमानत की जुगाड़ में हैं।