नई दिल्ली: पिछले काफी लम्बे समय से दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली में सरकार औऱ एलजी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में उपराज्यपाल बिना कैबिनेट की सलाह लिए किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली में चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता दी है। साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल को मौजूदा सरकार के अनुसार ही काम करने के लिए कहा है। इसके अलावा संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हर मामले में एलजी की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली में किसी तरह की अराजकता की कोई जगह नहीं है, सरकार और एलजी को साथ में काम करना चाहिए। दिल्ली की स्थिति बाकी केंद्र शासित राज्यों और पूर्ण राज्यों से अलग है, इसलिए सभी साथ काम करें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि, एलजी को दिल्ली सरकार के हर फैसले पर रोक-टोक नहीं करनी चाहिए।