सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दी राहत, 9 जिलों में हाइवे पर खुलेंगी शराब की दुकानें….

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राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उसे भी सिक्किम और मेघालय की तरह कोर्ट के आदेश से बाहर रखा जाए। इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले में संशोधन कर नया फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने राज्य सरकार द्वारा की गई अपील पर कोर्ट के फैसले के अनुसार अब शराब की दुकान 9 जिलों के हाईवे पर भी खुल सकती है।

एक ओर कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार को राजस्व के लिहाज से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर शराबबंदी को लेकर आन्दोलनरत महिलाओं का हौसला पस्त हो गया है।

उत्तराखंड के आबकारी आयुक्त युगल किशोर पंत ने बताया कि चंपावत, चमोली, टिहरी, पौडी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ, अल्मोडा रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में यह नया नियम लागू होगा। इसके अलावा देहरादून के त्यूणी, चकराता, कालसी तहसील और नैनीताल की 4 तहसीलों को राहत मिली है जिसमे नैनीताल, बेतालघाट, धारी, कोस्याकटूली तहसील शामिल है।

जबकि मसूरी, हरीद्वार और उधमसिंहनगर में कोर्ट ने छूट देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने बाकी नियमों को यथावत रखने का आदेश जारी किये है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में सभी शराब की दुकानों को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से हटाने के आदेश जारी किए थे।

उत्तराखंड सरकार के अपर महाअधिवक्ता मुकेश कुमार गिरी ने हैलो उत्तराखंड को बताया कि तीन जजों की खंडपीठ चीफ जस्टिस जे0एस कहेर, जस्टिस वाई0वी चंद्रचूड और जस्टिस नागेश्वर राव के सामने उन्होंने अपनी दलील पेश करी और कोर्ट ने दलील के आधार पर उत्तराखंड के 9 जिलों को छूट देने का फैसला सुनाया।

आपको बता दें कि ये छूट इससे पहले पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम को भी दी गयी है।

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