नई दिल्ली:सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया कि वह गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करे, यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।
Supreme Court issues notice to Centre on PILs seeking direction to declare unconstitutional the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019, that confers power upon the Central government to designate an individual as terrorist. pic.twitter.com/UM9X07w12P
— ANI (@ANI) September 6, 2019