नैनीताल : हाईकोर्ट ने एनएच 74 भूमि घोटाले के मामले में आरोपी प्रिया शर्मा व सुधीर चावला की गिरफ्तारी से रोक लगाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी सुधीर चावला को बुधवार यानि 28 फरवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए है। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एनएच 74 में जाच करने वाले आईओ स्वतंत्र कुमार ने पंत नगर थाने में रुद्रपुर की बिल्डर प्रिया शर्मा व सुधीर चावला के खिलाफ भूमि घोटाले से संबंधित कई धाराओ में एफआईआर दर्ज कराई थी। जमीन विक्रेताओं का कहना था कि जमीन के विक्रय पत्र में उसके हस्ताक्षर नहीं है।
याचिकर्ताओ ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याची प्रिया शर्मा एलाइड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की एमडी है जबकि सुधीर कंपनी का निदेशक है। सुधीर चावला एलाइंस कॉलोनी रुद्रपुर का निवासी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सुधीर चावल को व्यक्तिगत रूप से 28 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है।