नैनीताल: हाईकोर्ट ने स्टिंग मामले में राज्य सरकार, पंडित आयुष गौड़, मुख्य मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के भाई वीरेंद्र रावत, संजय गुप्ता, एसएसपी देहरादून, जाँच अधिकारी अरविंद कुमार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि नियत की।
कोर्ट ने सरकार से पूछा कि, FIR कैसे पोषणीय है। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया एवं न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार समाचार प्लस के मालिक उमेश शर्मा ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी।