स्टिंग मामले में हाई कोर्ट से हरक सिंह रावत को झटका

Please Share

देहरादून: हाईकोर्ट से भाजपा सरकार में वर्तमान मंत्री हरक सिंह रावत समेत अन्य लोगों को झटका लगा है। 114/2016 पीआईएल रघुनाथ नेगी बनाम भारत सरकार एवं अन्य पर आज कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायाधीश मनोज तिवारी की बेंच द्वारा सुनी गई।

इसमें कहा गया था कि, राष्ट्रपति शासन के दौरान एक कथित विडियो रिलीज हुआ था, जिसमे हरीश रावत एवं उमेश शर्मा बात करते हुए दिख रहे थे और करोड़ों रूपये के लेनदेन की बात चल रही थी। वैसा ही एक विडियो बाद में हरक सिंह रावत एवं द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट का जारी हुआ। उसमे भी करोड़ों रूपये के लेनदेन की बात हो रही थी। साथ ही कहा गया कि, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की संस्तुति पर एक के खिलाफ जाँच बैठा दी, लेकिन दूसरे के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, जो कि आज भाजपा सरकार में मंत्री हैं। उनके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाये। कहा गया था कि, जो लोग इस राज्य की संपदा को लूट रहे हैं, उन्हें इसकी सजा दी जाये।

सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में चार हफ्ते में केंद्र सरकार व राज्य सरकार से जवाब माँगा है। साथ ही मदन बिष्ट, हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा को नोटिस जारी किया है।

You May Also Like