नैनीताल: चर्चित स्टिंग मामले में अभियुक्त बनाये गये प्रवीण साहनी और सौरभ साहनी की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामले में अभियुक्त का पक्ष सुप्रीमकोर्ट के वकील के.पी.एस. तुलसी और हाईकोर्ट के वकील गोपाल कुमार वर्मा ने रखा।
बता दें कि, मुख्यमंत्री के करीबी आईएएस अफसर के स्टिंग ऑपरेशन मामले में समाचार प्लस के सीईओ उमेश कुमार समेत अन्य चार और आरोपियों राहुल भाटिया, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी और मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ धारा 386, 388 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।मामले में उमेश कुमार को गिरफ्तार किया था, जबकि राहुल भाटिया की गिरफ्तारी पर गुरूवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।