देहरादून: प्रदेश सरकार ने राज्य स्टार्टअप नीति-2018 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने काउंसिल के माध्यम से 500 नए स्टार्टअप को मंजूदरी देने पर भी मुहर लगाई। स्टार्टअप कृषि, स्वास्थ्य, जैव प्रौध्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और आयुष क्षेत्र में होगा। चुने गए स्टार्टअप को सरकार अलग-अलग तरीके से मदद करेगी। सरकार स्टांप ड्यूटी छूट के साथ ही स्टार्टअप को पैटेंट में कराने का खर्च भी सरकार वहन करेगी।
सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अब पशुपालन विभाग में स्नातक सहायक पद की भर्ती यूकेएसएसएससी से होगी। इसके साथ ही उधमसिंहनगर और ननीतल एनएच-77 का विस्तार किया जाएगा। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिनमें से 16 पर मुहर लग गई है। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि पशुपालन विभाग में स्नातक सहायक पद की भर्ती अब यूकेएसएसएससी से होगी। आपको बता दें कि पहले लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्तियां होती थी। इसके साथ ही बैठक में निकाय चुनाव और सरकार के एक साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई।
कैबिनेट में लिए गए कुछ और फैसले
- उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के निजी सचिव की नियमवाली में संसोधन कर सचिव की नियुक्ति को नियमित किया जाएगा।
- विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलप्मेंट परियोजना को मंजूरी मिली है।
- एमडीडीए के अंतर्गत महिला आश्रम के नक्शे को कैबिनेट ने छूट दी। 213981 विकास शुल्क की राहत भी दी गई है।
- उत्तराखंड पेयजल निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी, सदन में होगी प्रस्तुत।
- खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की अधीनस्थ सेवा नियमवाली में संशोधन।
- उत्तराखंड निजी सुरक्षा एजेंसी नियमवाली-2018 में संशोधन। सरकार से रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेंसी को प्रशिक्षण के लिए मिली राहत। पहले सरकार उपलब्ध कराती थी प्रशिक्षण।
- समूह ग, ख, घ के पदों पर दिव्यंगों के लिए चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी। पहले तीन प्रतिशत की थी व्यवस्था।
- उत्तराखंड आवास परिचालन नीति की नियमवाली को मंजूरी।
- केदारनाथ धाम के पैदल मुख्य मार्ग निर्माण में 15 हेक्टेयर के मकान होंगे अधिकृत।
- एक करोड़ के मुआवजे को मंजूरी।
- पुरानी जेल परिसर देहरादून में न्यालयाय निर्माण में पांच बीघा भूमि में चेंबर बनाने को मंजूरी।
- 2016 के आदेश वर्ग चार और तीन की भूमि को नियमित करने की सीमा में छह माह की और राहत। लालकुआं क्षेत्र का था मामला।
- नई नजुल भूमि नीति को मंजूरी मिली है। फिलहाल, उत्तराखंड में 24197186 वर्ग मीटर नजुल भूमि है।
- आवासीय में एसे पट्टे धारक जिन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें 0-200 तक 25 फीसदी सर्किल रेट से जमा करना होगा। 200-500 के लिए फीसदी, 500 से अधिक पर 60 फीसदी सर्किल रेट जमा करना होगा। पट्टे का नवीनीकरण न कराने वालों को ज्यादा शुल्क देना होगा।