नैनीताल: हाईकोर्ट ने स्लाटर हाउस बंद करने के मामले में सरकार को 6 जनवरी तक विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है। साथ ही न्यायालय ने पूछा है कि सरकार की ओर से स्लाटर हाउस का निर्माण क्यों नही किया गया। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, रामनगर के अनस व नैनीताल के जाकिर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में अवैध स्लाटर हाउस बंद करने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार की ओर से पालिका संचालित स्लाटर हाउस भी बन्द कर दिए गए है जो गलत है। याचिका में कहा कि स्लाटर हाउस बंद होने से मांसाहारी लोंगो को मीट उपलब्ध नही हो पा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को 6 जनवरी तक विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।