नैनीताल: हाईकोर्ट ने सिडकुल हरिद्वार में सरकार की भूमि कौड़ियों के दाम पर कंपनियों व रियल स्टेट को बेचे जाने के मामले में सिडकुल को दस दिन के भीतर विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि, इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन को इतने सस्ते दामों में कैसे बेचा जा सकता है।
बुधवार को मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, देहरादून निवासी दीपक आजाद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सिडकुल हरिद्वार में सरकार की भूमि को सम्बंधित अधिकारियों की मिलीभगत से कौडि़यों के दामों पर कंपनियों व रियल स्टेट को बेचा जा रहा है। जिस जमीन के सर्किल रेट 2007 में बीस हजार पांच सौ सात रूपये प्रति वर्ग मीटर थे। वही जमीन के 2012 में 6 हजार पांच सौ वर्ग मीटर कर जमीन बेच दी गई।
याचिका में कहा कि अधिकारियों ने सरकार की भूमि को कौडि़यों के दाम पर बेच दी गयी। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की जांच किये जाने की मांग की गई । पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिडकुल को दस दिन के भीतर विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए है।कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दस दिन बाद की तिथि नियत की।