नैनीताल: नगर निकायों की सीटों का आरक्षण निरस्त करने के खिलाफ सरकार की विशेष अपील पर मंगलवार तक सुनवाई टल गई है। मंगलवार को कोर्ट की खंडपीठ पूरे मामले पर सुनवाई करेगी।
दरअसल, राज्य सरकार ने 39 नगर पालिकाओं में 28 अप्रैल को अनंतिम आरक्षण सूची की अधिसूचना जारी की थी। सरकार की अधिसूचना को मुस्ताक अहमद ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिका में कहा था कि राज्य सरकार ने सिर्फ 39 पालिकाओं में आरक्षण जारी किया है, जबिक श्रीनगर और बाजपुर पालिका को छोड़ दिया गया है।
याचिका में कहा गया था कि अगर सरकार इन दो पालिकाओं को छोड़कर आरक्षण तय करती है, तो राज्य की अन्य पालिकाओं में भी आरक्षण का क्रम गड़बड़ा जायेगा, कोर्ट ने मामले को गम्भीर माना।
जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने सरकार की अधिसूचना को 28 मई को निरस्त करते हुए, श्रीनगर और बाजपुर को भी शामिल करने के साथ आरक्षण तय करने के आदेश दिये थे। अब सरकार ने एकलपीठ के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है तो मंगलवार को पूरे मामले पर कोर्ट सुनवाई करेगी।