नैनीताल: हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को पब्लिक स्कूलों में एनसीआरटी की किताबें लागू करने के सरकार के निर्णय के बाद हड़ताल पर गये हल्द्वानी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन को दस्ती नोटिस जारी किया था। जिसके क्रम में हल्द्वानी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने जवाब दाखिल कर कहा कि, उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि, कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा और नियत समय पर ही स्कूल खोला जाएगा। मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी नवीन कपिल व दिनेश चंदोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों में एनसीआरटी की किताबें लागू करने का फैसला लिया गया है। जिसके बाद हल्द्वानी पब्लिक स्कूल में आने वाले सभी स्कूल साथ दिन की हड़ताल पर चले गये। याचिका में कहा गया कि, प्राइवेट स्कूल अकादमिक सत्र शुरु होने के पहले दिन से ही सरकार द्वारा एनसीआरटी किताबें लागू करने के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं, जो गलत है। इसके अलावा याचिका में कहा गया कि, शिक्षा प्रदान करना लोक प्रयोजन का काम है, जिसमें अपने आर्थिक हितों की बाध्यता के चलते छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिका में ये भी कहा गया कि, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही कहा गया कि, एस्मा एक्ट में शिक्षा प्रदान करना एक आवश्यक सेवा है, जिसे हड़ताल के जरिये बाधित करना कानून के खिलाफ है।