नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता प्रमोद पंडित जोशी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव बाद गठबंधन को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र में चुनाव के बाद बने गठबंधन को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को लेकर कहा कि लोकतंत्र में अदालत चुनाव बाद गठबंधन के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती।अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘लोकतंत्र में हम राजनीतिक दलों के दूसरे दलों से गठबंधन के अधिकार में कांटछांट नहीं कर सकते। हमसे उन क्षेत्रों में जाने की उम्मीद न करें जहां न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।