नई दिल्ली: हाल में जम्मू-कश्मीर के शोपियां में हुई गोलीबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। 10 गढ़वाल राइफल्स के मेजर आदित्य पर केस के मामले में कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकारों को नोटिस भी जारी किया है।
गौरतलब है कि 27 जनवरी को शोपियां के गनोवपोरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर अपने बचाब में सैन्यकर्मियों ने फायरिंग की थी फायरिंग में गोली लगने से 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। जाँच के बाद पुलिस द्वारा मेजर आदित्य कुमार सहित गढ़वाल रायफल्स के 10 कर्मियों के खिलाफ धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या की कोशिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मेजर आदित्य के पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने सेना के खिलाफ FIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसी याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
Supreme Court stays FIR against Major Aditya in Sophian firing case and issues notice to the Centre and J&K govt, seeks reply in two weeks. pic.twitter.com/PDEs0mKmZm
— ANI (@ANI) February 12, 2018