नई दिल्ली: आर्थिक आधार पर अगड़ी जाति के लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने के संबंध में केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। लेकिन आरक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करेगा। अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने बिना आंकड़े जुटाए 10 फीसद आरक्षण देने पर मंजूरी दी थी। आर्थिक आधार पर अगड़ी जाति के लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने के संबंध में केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। लेकिन आरक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करेगा। अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
Supreme Court issues notice to Centre on pleas challenging the constitutional amendment that gives 10 per cent reservation in jobs and education for economically weaker section of the general category. pic.twitter.com/4IlZnkT4RT
— ANI (@ANI) January 25, 2019