जयपुर: काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया है। वहीं कोर्ट ने मामले के बाकी आरोपीयों को बरी कर दिया. फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम सहित पांच को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया है।
क्या है मामला
मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान में थे। उस समय एक और दो अक्टूबर की रात कांकणी में कथित रूप से काले हिरण का शिकार किया गया। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। मामले में मुख्य आरोपित सलमान खान बनाए गए और सैफ, नीलम, तब्बू व सोनाली पर उन्हें उकसाने का आरोप लगाया गया। मामले में पिछले माह सुनवाई और अंतिम बहस पूरी हो गई थी।