नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले की सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी। सज्जन कुमार पर सिखों की हत्या करने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप है। जबकि इससे पहले दिल्ली कैंट में हुई हिंसा में 5 लोगों की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है।
1984 सिख विरोधी हिंसा मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में सज्जन कुमार खुद पेश हुए। उनकी ओर से पेश जूनियर वकीलों ने अपने सीनियर वकीलों की गैरमौजूदगी के चलते सुनवाई टालने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उसी दिन इस मामले में पीड़ित पक्ष की गवाही जारी रहेगी। नानावटी आयोग की सिफारिश पर सीबीआई ने इस मामले में सज्जन कुमार के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की थी।