अहमदाबाद: पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को 2015 के मेहसाणा दंगा मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। विसनगर कोर्ट ने हार्दिक पटेल को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सरदार पटेल ग्रुप के लालजी पटेल ओर ऐके पटेल को भी मामले में दोषी पाया गया है। साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
बुधवार को फैसला सुनाते हुए विसनगर कोर्ट ने इस मामले में 17 आरोपियों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया है साथ ही 14 लोगों को बरी कर दिया है। गौरतलब है कि साल 2015 में हार्दिक ने पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग की थी। इस दौरान मेहसाणा में हिंसा हो गई थी। इस हिंसा का आरोप हार्दिक पटेल पर लगा था। इस दौरान भाजपा विधायक ऋषिकेश के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। वहीं फैसला आने के बाद हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि किसी भी मुश्किल को उसके बनाये गए लेवल पर हल नहीं किया जा सकता, उस मुसीबत को उस लेवल से ऊपर उठने पर ही हल किया जा सकता है। बता दें कि कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब 25 अगस्त से हार्दिक पटेल सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अपने समुदाय के सदस्यों को आरक्षण की मांग पर जोर देने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने जा रहे हैं।