नैनीताल: सरकार और परिवहन निगम की ओर से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं न देने तथा इनके लिए हड़ताल करने पर एस्मा लगाने पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि रोडवेज कर्मचारी कब तक मुफ्त में गाड़ी चलाएंगे। कोर्ट ने कहा यह कैसे ठीक है कि वेतन भी न दो और एस्मा भी लगाओ। इस दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रोडवेज की 68 लाख रुपये की देनेदारी बाकी है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह मंगलवार तक इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करे।
मामले की सुनवाई मंगलवार यानी 22 अक्तूबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रोडवेज कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर का कहा था कि सरकार उन्हें समय पर वेतन और अन्य भुगतान नहीं कर रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारी देयकों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।