सितारगंज: वर्ष 2012 में एक असिस्टेन्ट कमिश्नर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। जिसको कोर्ट ने 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 05 हजार रूपये अर्थदण्ड का फैसला सुनाया है।
मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता इकशाद अहमद पुत्र छोटे अहमद निवासी वार्ड नं0 2 सितारगंज जिला उधमसिंह नगर ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय हल्द्वानी में 11 जून 2012 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र शेर सिंह रावत, असिस्टेन्ट कमिश्नर, (कर निर्धारण), वाणिज्य कर खटीमा जिला ऊधमसिंह नगर के विरूद्ध उसकी सितारगंज में कोका-कोला की न्यू हिन्द एजेन्सी के व्यापार कर सम्बन्धी मामले के निस्तारण के एवज में 45 हजार रूपये रिश्वत की मांग करने के सम्बन्ध में दिया।
शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच से आरोपों की पुष्टि होने और प्रकरण ट्रैप योग्य पाये जाने पर ट्रैप टीम ने 14 जून 2012 को दोपहर शेर सिंह रावत, असिस्टेन्ट कमिश्नर, (कर निर्धारण), वाणिज्य कर, खटीमा जिला ऊधमसिंह नगर को शिकायतकर्ता इकशाद अहमद से 45 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
इस सम्बन्ध में थाना उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल (हल्द्वानी) में 14 जून 2012 को मुअसं-02/2012 धारा 7/13(1)डी सपठित 13(2) भ्रनिअधि-1988 बनाम शेर सिंह रावत का अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना की गयी। विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियोग में सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और अभियोग की प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके फलस्वरूप न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, नैनीताल ने अपने निर्णय 30 अगस्त 2019 द्वारा अभियुक्त शेर सिंह रावत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 07 के अन्तर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 05 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 13(1)डी सपठित 13(2) के अन्तर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।