अभिभावकों को राहत: फीस वृद्धि मामले में, हाइकोर्ट के निर्देशानुसार शिक्षा सचिव ने किया यह आदेश पारित

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देहरादून: उत्तराखंड में लगातार प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी के मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद, शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार उत्तराखंड के सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

साथ ही आदेश में यह भी लिखा गया है कि ऐसी प्राइवेट स्कूल जो ऑनलाइन शिक्षण कार्य के बिना ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस लेने का दबाव बना रहे हैं, उनके खिलाफ  सख्त कार्रवाई की जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसी शिकायतें मिलती है, तो उससे पहले प्राइवेट स्कूलों को मुख्य शिक्षा अधिकारियों के द्वारा नोटिस भेजा जाए। इसके बाद प्राइवेट स्कूलों का पक्ष भी सुनाया जाए। दोनो पक्षों को सुनने के बाद ही मामले पर उचित कार्रवाई की जाए। अब अभिभावक सीधे मुख्य शिक्षा अधिकारीयों से शिकायत कर सकते हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर छात्र अपने निजी परिस्थितियों के कारण शुल्क जमा कराने में देरी कर रहा है, तो उसे स्कूल से बाहर न किया जाए। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020- 21 में फीस वृद्धि पर पहले ही रोक लगा दी है।

आदेश इस प्रकार से है।

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