नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे 7 दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
याचिका राजीव गांधी के साथ मारे गए अन्य लोगों के परिवारवालों ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि इन मांगों पर संविधान बेंच पहले ही फैसला कर चुकी है। इसलिए अब हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे।
वर्ष 2014 में जयललिता की तत्कालीन सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती हमले में की गई थी।