नई दिल्ली: राफेल विमान सौदे में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला पढ़ते हुए याचिकाकर्ताओं के द्वारा सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में कोई FIR दर्ज होनी चाहिए। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है।
बता दें कि, राफेल सौदे में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। साथ ही ‘लीक’ दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया था कि, डील में PMO ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिए अपनी ओर से बातचीत की थी। कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि बिना ठोस सबूतों के वह रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा।