नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट से अपने फैसले की समिक्षा करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इनमें पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्रांस की कंपनी ‘दासौ’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसफ की पीठ ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले में अपना फैसला सुनाया ।